मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा २१७क :
१(मोटर यान अधिनियम, १९३९ के अधीन अनुदत्त परमिट, चालक अनुज्ञप्ति और रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण :
धारा २१७ की उपधारा (१) द्वारा उस धारा में निर्दिष्ट अधिनियमितियों के निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियमितियों के अधीन जारी किए गए या अनुदत्त किसी उपयुक्तता प्रमाणपत्र या रजिस्ट्रीकरण या अनुज्ञप्ति या परमिट को इस अधिनियम के अधीन नवीकृत किया जा सकेगा । )
-----------------
१ २००० के अधिनियम सं. २७ की धारा ५ द्वारा अंत:स्थापित ।
#Motor Vehicles Act 1988 Hindi section 217a #MVActHindi Section 217A
INSTALL Android APP
* नोट (सूचना) : इस वेबसाइट पर सामग्री या जानकारी केवल शिक्षा या शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है, हालांकि इसे कहीं भी कानूनी कार्रवाई के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, और प्रकाशक या वेबसाइट मालिक इसमें किसी भी त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, अगर कोई त्रुटि मिलती है तो गलतियों को सही करने के प्रयास किए जाएंगे ।