मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा २५क :
१.(चालन अनुज्ञप्तियों का राष्ट्रीय रजिस्टर :
१) केंद्रीय सरकार चालन अनुज्ञप्तियों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर ऐसे प्ररुप और रीति में रखेगी जैसा विहित किया जाए ।
२) चालन अनुज्ञप्तियों के सभी राज्य रजिस्टरों को चालन अनुज्ञप्तियों के राष्ट्रीय रजिस्टर के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख तक सम्मिलित कर लिया जाएगा ।
३) इस अधिनियम के अधीन जारी या नवीकृत कोई चालन अनुज्ञप्ति तब तक विधिमान्य नहीं होगी जब तक उसे चालन अनुज्ञप्तियों के राष्ट्रीय रजिस्टर के अधीन एक विशिष्ट चालन अनुज्ञप्ति संख्या जारी नहीं कर दी गई हो ।
४) इस अधिनियम के अधीन सभी राज्य सरकारें और अनुज्ञप्ति प्राधिकारी सभी सूचना, जिसके अंतर्गत चालन अनुज्ञप्तियों के राज्य रजिस्टर में अंतर्विष्ट डाटा भी है, ऐसे प्ररुप और ऐसी रीति में पारेषित करेंगे जैसा केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ।
५) राज्य सरकार राष्ट्रीय रजिस्टर तक पहुंच करने के लिए हकदार होगी और अपने अभिलेखों को ऐसी रीति में अद्यतन करेगी जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए ।)
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१. २०१९ का अधिनियम क्रं. ३२ की धारा १२ द्वारा धारा (२५) के पश्चात अंत:स्थापित ।
#Motor Vehicles Act 1988 Hindi section 25 #MVActHindi Section 25
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