मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा २६ :
१.(राज्य चालन-अनुज्ञप्ति रजिस्टरों का रखा जाना :
प्रत्येक राज्य सरकार ऐसे प्ररुप में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, राज्य सरकार के अनुज्ञप्ति प्राधिकारियों द्वारा जारी और नवीकृत चालन-अनुज्ञप्तियों के संबंध में राज्य चालन-अनुज्ञप्ति के नाम से ज्ञात रजिस्टर रखेगी, जिसमें निम्नलिखित अंतर्विष्ट होंगी, जिसके अंतर्गत-
क) चालन-अनुज्ञप्ति धारकों के नाम और पते;
ख) अनुज्ञप्ति संख्या;
ग) अनुज्ञप्ति जारी करने या नवीकरण करने की तारीख;
घ) अनुज्ञप्ति के अवसान की तारीख;
ड) चलाए जाने के प्राधिकृत यानें के वर्ग और किस्म; और
च) ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं ।)
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१. २०१९ का अधिनियम क्रं. ३२ की धारा १३ द्वारा धारा (२६) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
#Motor Vehicles Act 1988 Hindi section 26 #MVActHindi Section 26
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