मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा २ख :
१.(नवपरिवर्तन का संवर्धन :
केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, यानीय इंजीनियरी, यांत्रिक रुप से नोदित यानों और साधारणतया परिवहन के क्षेत्रों में नवपरिवर्तन का और अनुसंधान तथा विकास का संवर्धन करने के लिए यांत्रिक रुप से नोदित कतिपय किस्म के यानों को इस अधिनियम के उपबंधों के लागू होने से छूट प्रदान कर सकेगी ।)
----------
१. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ३ द्वारा धारा २क के पश्चात् अंत:स्थापित ।
#Motor Vehicles Act 1988 Hindi section 2B #MVActHindi Section 2b
INSTALL Android APP
* नोट (सूचना) : इस वेबसाइट पर सामग्री या जानकारी केवल शिक्षा या शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है, हालांकि इसे कहीं भी कानूनी कार्रवाई के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, और प्रकाशक या वेबसाइट मालिक इसमें किसी भी त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, अगर कोई त्रुटि मिलती है तो गलतियों को सही करने के प्रयास किए जाएंगे ।