मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा ३१ :
कंडक्टर अनुज्ञप्ति के दिए जाने के लिए निरर्हताएं :
१) कोई भी व्यक्ति, जो अठारह वर्ष से कमम आयु का है, न तो कंडक्टर अनुज्ञप्ति धारण करेगा और न वह उसे दी जाएगी ।
२)अनुज्ञापन प्राधिकारी कंडक्टर अनुज्ञप्ति देने से इंकार कर सकेगा -
क)यदि आवेदक के पास न्युनतम शैक्षणिक अर्हता नहीं है ;
ख) यदि आवेदक द्वारा पेश किए गए चिकित्सा प्रमाणपत्र से यह प्रकट होता है कि वह कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक दृष्टि से ठीक हालत में नहीं है; तथा
ग)यदि आवेदक द्वारा धारित पहले की कोई कंडक्टर अनुज्ञप्ति प्रतिसंंहृत की गई थी ।
#Motor Vehicles Act 1988 Hindi section 31 #MVActHindi Section 31
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