मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा ३७ :
व्यावृत्तियां :
यदि मंजिली गाडी के (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो ) कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए कोई अनुज्ञप्ति किसी राज्य में दी जाती है और वह इस अधिनियम के प्रारंभ से तुरंत पूर्व प्रभावी है, तो ऐसे प्रारंभ के होते हुए भी वह उस अवधि के लिए प्रभावी बनी रहेगी, जिसके लिए वह उस दशा में प्रभावी होती जब यह अधिनियम पारित न किया गया होता और ऐसी प्रत्येक ्अनुज्ञप्ति की बाबत यह समझा जाएगा कि वह इस अध्याय के अधीन ऐसे दी गर्स अनुज्ञप्ति है मानो यह अध्याय उस तारीख को प्रवृत्त था, जिस तारीख को वह अनुज्ञप्ति दी गई थी ।
#Motor Vehicles Act 1988 Hindi section 37 #MVActHindi Section 37
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