मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा ४ :
मोटर यान चलाने के संबंध में आयु सीमा :
१) कोई भी व्यक्ति, जो अठारह वर्ष से कम आयु का है, किसी सार्वजनिक स्थान में मोटर यान नहीं चलाएगा :
परन्तु कोई व्यक्ति सोलह वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् किसी सार्वजनिक स्थान में १.(५० सी.सी. से अनधिक इंजन क्षमता वाली मोटर साइकिल ) चला सकेगा ।
२) धारा १८ के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई भी व्यक्ति, जो बीस वर्ष से कम आयु का है, किसी सार्वजनिक स्थान में परिवहन यान नहींक चलाएगा।
३) कोई शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति या चालन-अनुज्ञप्ति उस वर्ग के, जिसके लिए आवेदन किया है, किसी यान को चलाने के लिए किसी व्यक्ति को तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि वह इस धारा के अधीन उस वर्ग के यान को चलाने के लिए पात्र नहीं है ।
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१.१९९४ के अधिनियम सं. ३४ की धारा ४ द्वारा (१४-११-१९९४ से ) प्रतिस्थापित ।
#Motor Vehicles Act 1988 Hindi section 4 #MVActHindi Section 4
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