मोटर यान चालन विनियम २०१७
सा.का.नि. ६३४(अ) :
केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम १९८८ (१९८८ के ५९) की धारा ११८ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सडक विनियम, १९८९ के नियम को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या लोप किया गया है, मोटर यान चालन के लिए विनियमन बनाती है -
विनियम १ :
संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :
१) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम मोटर यान चालन विनियम, २०१७ है ।
२) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
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