मोटर यान चालन विनियम २०१७
विनियम १६ :
गति :
१) चालन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें उसके यान की स्थिति और उसका भार, सडक, अन्य यातायात, दृष्यता और मौसम षामिल है, एक चालक केवल उस समय यान की गति बढायेगा जब यान पर हर समय उसका नियंत्रण है ।
२) कोहरे, बारिश, बर्फबारी, तुफान या रेगिस्तान की हवाओं के दौरान यान को धीमी गति में चलाया जाएगा ताकि आगे दृष्यता की दूरी के दायरे में यान को रोगा जा सके ।
३) एक मोटर यान को नहीं चलाया जाएगा यदि-
क) उसकी गति चेतावनी संकेतकों पर निर्दिष्ट सीमा से अधिक या कम है; और
ख) सक्षम प्राधिकारी या यानों की उस वर्ग के लिये अधिकारियों द्वारा और उन सडकों की वर्ग के लिये अधिसूचित अधिकतम गति सीमा से अधिक गति पर यान चलाया जाएगा ।
४) कोई भी चालक, बिना उचित और पर्याप्त कारण के बगैर, कम गति में यान नहीं चलाएगा जिसके कारण सामान्य यातायात प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है ।
५) किसी निर्माण स्थल या स्कूल या अस्पताल से गुजरते समय कोई भी चालक २५ कि.मी. प्रति घंटा से अधिक या कथित कम गति में, जिसे सडक पर संकेतक में निर्दिष्ट किया जा सकता है, या बिना फुटपाथ की सडक पर और सडक के किनारे पैदल यात्रियों के चलने के मार्ग पर यान नहीं चलायेगा ।
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