मोटर यान चालन विनियम २०१७
विनियम १८ :
पीछे यान चलाने पर प्रतिबंध (विपरीत दिशा में) :
१) कोई भी चालक सडक या यान स्थान में या किसी भी अन्य सार्वजनिक स्थल पर पीछे की ओर (विपरीत दिशा में) यान नहीं चलाएगा :
परंतु चालक को यान पीछे करते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि यान को पीछे करते समय किसी भी तरीके से किसी अन्य सडक उपयोगकर्ता की सुरक्षा को खतरा या अनुचित असुविधा तो नहीं होगी, और इस प्रकार यान को पीछे करने की गतिविधि की दूरी और अवधि उतनी हो सकती है जो यान को घुमाने के लिये यथोचित आवश्यक होगी ।
२) सार्वजनिक सडक पर कोई भी मोटर यान विपरीत दिषा में नहीं चलाया जाएगा ।
३) एक तरफा रास्ते के रुप में नामित सडक में कोई भी मोटर यान पीछे की और नहीं चलाया जाएगा ।
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