मोटर यान चालन विनियम २०१७
विनियम २४ :
संज्ञापक आदेष :
१) वर्दी में एक पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार का प्राधिकृत अधिकारी, यानको तकनीकी उपकरणों के सिग्नल देकर या सिग्नल डिस्क या लाल बत्ती के माध्यम से यान के स्वास्थ प्रमाणपत्र का सत्यापन करने के लिये उसे, या उसमें बैठे किसी यात्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिये यान को रोक सकता है, और यान के स्वामी या चालक को कथित अधिकारी के निर्देषों का पालन करना होगा ।
२) प्रत्येक चालक को आज्ञापक संकेतकों, सडक चिन्हों और सक्षम प्राधिकारी या वरदी में पुलिस अधिकारी या उस समय ड्यूटी पर तैनात किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा संचालित सिग्नल देने के उपकरणों के माध्यम से दिये गये निर्देषों को पालन करना होगा ।
३) उस समय बावजूद किसी अन्य नियम या किसी अन्य आदेष, सडक संकेत, चिन्ह या यातायात बत्ती सिग्नल के लागू नहीं होते हुए, और चालक का सावधानी और देखभाल करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, चालक को यातायात संचालित करने के संबंध में वरदी पहने पुलिस अधिकारी के संकेतों या निर्देशों का पालन करना होगा ।
४) चालक को यातयात संचालित करने के संबंध में उस समय वरदी पहने ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी के मौखिक निर्देषों और संकेतों का पालन करना होगा, जिसमें रुकने या यान को पीछे करने या धीमा करने या वापस मोडने या किसी विनिर्दिष्ट दिशा में ले जाने या यान को यातायात की किसी पंक्ति में रखने का निर्देश शामिल है जैसा कथित पुलिस अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है ।
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