मोटर यान चालन विनियम २०१७
विनियम २९ :
यानीय की दुर्घटना के मामले में कार्यवाही :
१) किसी दुर्घटना के मामले में चालक पूर्ण शांत बना रहेगा और दूसरे चालक या दुर्घटना में संलग्न यान या किसी अन्य व्यक्ति को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा ।
२) छोटी दुर्घटानाएं
क) दुर्घटना में षामिल चालक, अपने यान से नीचे उतरकर यानों, यान में बैठी सवारियों, किसी पैदल यात्री या किसी अन्य व्यक्ति या यान के चित्र खीचेंगे, बेषक वह कोई दुर्घटना स्थल सहित मोटर यान या अन्य कुछ हो, यदि संभव है ;
ख) सभी चालक यानों को खींच कर तुरंत सडक के बाहर निकाल ले जाएंगे ताकि आने वाले यानां के यातायात के लिये मार्ग बाधारहित / साफ हो ;
ग) चालक अन्य यान चालकोंको सतर्क करने के लिये यान के निकट या उसके आसपास परावर्ती यातायात खतरों के त्रिकोण रखेंगे और उनकी खतरे की चेतावनी लाइटें जला देंगे;
घ) यदि कोई व्यक्ति घायल हो गया चालक या सवार तुरंत पुलिस या एम्बुलेंस या निकटतम अस्पताल में फोन करेंगे;
ङ) चालक जबतक हर किसी की संतुष्टि के लिए सब कुछ पूरा नहीं कर लिया जाता, दुर्घटना स्थल / दृष्य को छोडकर नहीं जाएंगे भले ही दर्घटना कितनी छोटी ही क्यों न हो ।
३) बडी दुर्घटनाएं-
क) हर व्यक्ति जो दुर्घटना में शामिल होता है उसे अपने स्वयं और यान में बैठे अन्य यात्रियों और दुर्घटना में षामिल यान की जांच कर यह देखना चाहिए कि किसी को चोट तो नहीं आई है;
ख) यदि किसी को चोट लगी है, तब तुरन्त चिकित्सा सहायता और पुलिस को बुलाएगा;
ग) जब एक बार चालक और यात्रियों या सवार की हालत स्थिर हो जाती है, दुर्घटना में शामिल व्यक्तियों और यानों के चित्र खीचेंगा जिसमें यान की रजीस्ट्रीकरण प्लेट और दुर्घटना दृश्य / स्थल के चित्र भी षामिल होंगे ;
घ) दुर्घटना में शामिल चालक यानों को जितनी जल्दी संभव हो सकता है सडक से दूर किनारे पर स्थानांतरित कर देंगे;
ड) यदि यान या यानों को हटाना संभव नहीं है, दुर्घटना में शामिल प्रत्येक चालक दुर्घटना स्थल पर तब तक उपस्थित रहेंगे जब तक पुलिस नहीं आ जाती और दुर्घटना में घायल होने के कारण पीडित को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता;
च) चालक और सवारियां दुर्घटना की जांच में पुलिस प्राधिकारियों के साथ सहयोग करेंगे;
छ) यदि किसी दूसरे यान के साथ दुर्घटना में शामिल है, चालक निम्नलिखित जानकारियां दूसरे चालक के साथ आपस में अदला बदली करेंगे; नाम, पता, फोन नंबर, बीमाकंपनी, पॉलिसी नंबर, चालन अनुज्ञप्ति नंबर और यान के रजिस्ट्रीकरण नंबर ।
४) दूसरे चालक के साथ बातचीत -
एक) एक बार शुरुआती झटके से उभरने के बाद जब यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी को भी गंभीरता से चोट नाही लगी है, गुस्सा भडक सकता है और दुर्घटना में शामिल सभी व्यक्तियों को गुस्से से बचना चाहिए या किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों का गुस्सा भडकने के कारण बचना होगा;
दो) चालक या अन्य यात्री दूसरे चालक का नाम, पता संपर्क की जानकारी प्राप्त करेंगे, और वह उन्हें प्रदान किये जाएंगे;
तीन) यदि आपस में सौहार्दपूर्ण समाधान नहीं किया जा सकता, तब तुरन्त पुलिस को बुलाएं;
चार) यदि पुलिस को सूचित कर दिया गया है, दुर्घटना में शामिल उन सभी व्यक्तियों को घटनास्थल पर तब तक रहना होगा जब तक जांचकर्ता पहुंच नहीं जाते और वापस जाने की उन्हें अनुमति नहीं दे देते ।
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