मोटर यान चालन विनियम २०१७
विनियम ३२ :
ट्रैक्टर और माल ढोने वाले यान चलाना :
१) ट्रैक्टर का चालक अपने साथ ट्रैक्टर पर किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बिठायेगा, या न ही उसे बैठने की अनुज्ञा देगा ।
२) माल ढोने वाले यान में चालक के केबिन में बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट व्यक्तियों की संख्या से अधिक नहीं होगी ।
३) माल ढोने वाले यान पर किसी भी व्यक्ति को किराये या पुरस्कार के लिए नहीं बिठाया जाएगा ।
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