मोटर यान चालन विनियम २०१७
विनियम ३४ :
खरतनाक पदार्थो की ढुलाई पर प्रतिबंध :
किसी भी सार्वजनिक सेवा के यान का कोई चालक किसी प्रकार का विस्फोटक या अत्याधिक ज्वलनषील या अन्यथा खतरनाक पदार्थ अपने साथ, या किसी अन्य व्यक्ति को ले जाने की अनुज्ञा नहीं देगा सिवाय इंधन और स्नेहको को छोडकर जो यान चलाने के लिये आवश्यक है ।
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