मोटर यान चालन विनियम २०१७
विनियम ३६ :
रजिस्ट्रीकरण प्लेट :
१) सार्वजनिक सडक पर अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत प्लेट प्रदर्षित किये बिना कोई भी यान चलाया या खडा नहीं किया जाएगा ।
२) यान के आगे और पीछे पंजीकृत प्लेटें स्पष्ट रुप से दृश्य और सुपाठ्य होंगी और इन रजिस्ट्रीकृत प्लेटों पर कोई भी वस्तु या धूल / गंदगी उसकी स्पष्ट दृश्यता में अवरोध उत्पन्न नहीं करेगी ।
३) रजिस्ट्रीकृत प्लेटों पर रजिस्ट्रीकरण संख्या को छोडकर कोई अक्षर, शब्द, आकृति, चित्र या प्रतीक प्रदर्शित या गढे या लिखे नहीं जाएंगे ।
४) मोटर यान पर कोइ भार या अन्य वस्तुओं को इस तरह से नहीं रखा जाएगा जिससे पूरी तरह या आंशिक रुप से रजिस्ट्रीकरण प्लेटें छिप जाएं ।
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