मोटर यान चालन विनियम २०१७
विनियम ३८ :
दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण :
१) एक परिवहन या यान का चालक हमेशा अपने साथ मूल रुप में निम्नलिखित दस्तावेज रखेगा, सिवाय उन दस्तावेजां को छोडकर जिन्हें प्राधिकृत व्यक्ति या प्राधिकरण द्वारा जब्त किया हो सकता है, अर्थात :-
क) चालक अनुज्ञप्ति ;
ख) कराधान प्रमाण पत्र;
ग) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र;
घ) बीमा प्रमाण पत्र;
ङ) स्वास्थ्य प्रमाणपत्र; और
च) प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र;
२) खतरनाक या असुरक्षित माल परिवहन करने वाले यानों के चालक अपने साथ केंद्रीय मोटर यान नियम, १९८९ के नियमों १३२ और १३३ में निर्दिष्ट दस्तावेज रखेंगे ।
३) गैर-परिवहन यान के चालकअपने साथ हमेशा रखेंगे -
क) चालन अनुज्ञप्ति और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र; और
ख) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र और बीमा प्रमाणपत्र या उसकी प्रतिलिपि ।
४) यान का चालक, वरद में पुलिस अधिकारी, मोटर यान विभाग के अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्रधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा मांग करने पर, निरीक्षण के लिये अपने दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :
परंतु एक चालक, यदि इनमें से कोई भी दस्तावेज पहले से ही प्रस्तुत कर चुका है या किसी अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा अधिनियम या उसके निहित बनाए नियमों के अधीन जब्त किया गया है या किसी अन्य लागू अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है, कथित दस्तावेज के बदले, कथित अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा उस संबंध मे एक रसीद या अन्य पावती जारी की जाएगी :
परंतु यह कि जहां यजिस्ट्रीकरण का मूल प्रमाण पत्र या उप-विनियम (३) के खंड (ख) में निर्दिष्ट बीमा प्रमाण पत्र चालक के पास उपलब्ध नहीं है, यान का स्वामी या चालक सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कथित दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे, जिसके द्वारा पंद्रह दिनों के भीतर दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे, यदि प्राधिकरण द्वारा वह आवश्यक है ।
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