मोटर यान चालन विनियम २०१७
विनियम ३९ :
पैदल यात्री पार पथ, फुटपाथ और साइकिल पगडंडी :
१) एक अनियंत्रित पैदल पार पथ से गुजरते समय, चालक यान धीमा कर देगा, रुक जाएगा और पैदल, असक्षम सडक उपयोगकर्ताओं को ले जाने वाली गाडी, और व्हीलचेयर को रास्ता देना होगा ।
२) यदि यातायात में गतिरोध उत्पन्न हो गया है, और यदि आगे बढने की कोई संभावना नहींहै जिसके कारण पैदल पार पथ में अवरोध उत्पन्न हो सकता है तब चालक पैदल पार पथ पर आगे यान नहीं चलाएगा ।
३) जब कोई भी सडक फुटपाथ या साइकिल पगडंडी के साथ प्रदान की जाती है, कोई भी यान ऐसे फुटपाथ या पगडंडी पर नहीं चलाया जाएगा, सिवाय वर्दी में एक पुलिस अधिकारी के निर्देष पर या जहां यातायात संकेत में उस पर चलाने की अनुज्ञा प्रदर्शित की गई है ।
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