मोटर यान चालन विनियम २०१७
विनियम ४० :
सडक के संकेत, चिन्ह, यातायात नियंत्रण सिग्नल, अधिनियम और नियमों का ज्ञान और समझ-प्रत्येक चालक निम्नलिखित के साथ परिचित होगा और उसका पर्याप्त ज्ञान और समझ होगी :
अर्थात्-
क) सडक संकेतों, चिन्हों और यातायात नियंत्रण सिग्नलों ;
ख) मोटर यान अधिनियम १९८८ की निम्नलिखित धाराओ के प्रावधानों के साथ अर्थात्
एक) धारा १९ अयोग्यता या चालन अनुज्ञप्ति लाइसेंस रद्द करने के लिये आधार;
दो) धारा ११२ गति की सीमा;
तीन) धारा ११३ वजन की सीमा और उपयोग की सीमाएं
चार) धारा १२१ सिग्नल और सिग्नलों के उपकरण;
पांच) धारा १२२ खतरनाक स्थिति में यान छोडना
छह) धारा १२५ चालक को अवरोध
सात) धारा १३२ कुछ मामलों में रोकने के लिये एक चालक के कर्तव्य;
आठ) धारा १३३ मोटर यान के मालिक के जानकारी देने के कर्तव्य;
नौ) धारा १३४ दुर्घटना और किसी व्यक्ति को चोट लगने पर मोटर यान के चालक के कर्तव्य;
दस) धारा १८५ एक मत्त व्यक्ति द्वारा या नाषीली दवाओं के प्रभाव में ड्राइविंग करना;
ग्यारह) धारा १८६ जब मानसिक या शारीरिक रुप से यान चलाने में अयोग्य है ;
बारह) धारा १८७ दुर्घटना से संबंधित अपराधों के लिए दंड;
तेरह) धारा १९४ स्वीकार्य भार से अधिक सीमा में भार लादकर यान चलाना;
चौदह) धारा २०० कतिपय अपराधों की संरचना ; तथा
पंद्रह) धारा २०७ बिना रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या परिमिट के यानों को हिरासत में रखने की शक्ति;
ग) केन्द्रीय मोटर यान नियम १९८९ के उपाबंध
एक) नियम २१ अधिनियम जो अवरोध या जनता को खतरा उत्पन्न करता है उसके लिये एग व्यक्ति को चालन अनुज्ञप्ति रखने के लिये अयोग्य ठहराता है;
दो) नियम १३३ चालक की जिम्मेदारियां;
तीन) नियम १३६ चालक दुर्घटना के बारे में पुलिस थाने में रिपोर्ट करेगा;
घ) अच्छे आदमियों की सुरक्षा के संबंध में भारत सरकार का सडक परिवहन और राजमार्ग सं. २५०३५ /१०१/ २०१४-आरएस तारीख २१ जनवरी २०१६ में प्रकाशित भारत राजपत्र असाधारण भाग-एक, धारा १ सरकार की अधिसूचना के उपाबंध ।
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