राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम १९८०
धारा १० :
सलाहकार बोडों को निर्देश :
इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, ऐसे प्रत्येक मामले में, जिसमें इस अधिनियम के अधीन निरोध का आदेश किया गया है, उस आदेश के अधीन किसी व्यक्ति के निरोध की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर समुचित सरकार, धारा ९ के अधीन अपने द्वारा गठित सलाहकार बोर्ड के समक्ष वे आधार, जिन पर वह आदेश किया गया है, और यदि आदेश से प्रभावित व्यक्ति ने कोई अभ्यावेदन किया है तो वह अभ्यावेदन और जब आदेश धारा ३ की उपधारा (३) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा किया गया है तब उस अधिकारी द्वारा उस धारा की उपधारा (४) के अधीन दी गई रिपोर्ट भी, रखेगी।
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