राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम १९८०
धारा १३ :
निरोध की अधिकतम अवधि :
धारा १२ के अधीन पुष्ट किए गए किसी निरोध-आदेश के अनुसरण में किसी व्यक्ति को जिस अधिकतम अवधि-पर्यन्त निरुद्ध रखा जा सकेगा वह निरोध की तारीख से बारह मास की होगी:
परन्तु इस धारा की कोई बात निरोध-आदेश को पहले ही किसी समय वापस लेने या उपांतरित करने की समुचित सरकार की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी।
INSTALL Android APP
* नोट (सूचना) : इस वेबसाइट पर सामग्री या जानकारी केवल शिक्षा या शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है, हालांकि इसे कहीं भी कानूनी कार्रवाई के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, और प्रकाशक या वेबसाइट मालिक इसमें किसी भी त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, अगर कोई त्रुटि मिलती है तो गलतियों को सही करने के प्रयास किए जाएंगे ।