राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम १९८०
धारा ६ :
निरोध-आदेशों का कुछ आधारों पर अविधिमान्य या अप्रवर्तनशील न होना :
कोई निरोध-आदेश केवल इस कारण अविधिमान्य या अप्रवर्तनशील नहीं होगा कि -
(क) उसके अधीन निरुद्ध किया जाने वाला व्यक्ति आदेश करने वाली सरकार या अधिकारी की क्षेत्रीय अधिकारिता की सीमाओं के बाहर है, अथवा
(ख) ऐसे व्यक्ति के निरोध का स्थान उक्त सीमाओं के बाहर है।
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