राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम १९८०
धारा ८ :
आदेश से प्रभावित व्यक्ति को निरोध-आदेश के आधारों का प्रकट किया जाना :
(१) जब कोई व्यक्ति किसी निरोध-आदेश के अनुसरण में निरुद्ध है तब आदेश करने वाला प्राधिकारी, यथाशक्य शीघ्र, किन्तु निरोध की तारीख से मामूली तौर पर पांच दिन के भीतर तथा असाधारण परिस्थितियों में और ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, १.(पन्द्रह दिन) के भीतर, उसे वे आधार संसूचित करेगा जिन पर वह आदेश किया गया है और उसे समुचित सरकार से उस आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का शीघ्रतम अवसर देगा।
(२) उपधारा (१) की कोई बात प्राधिकारी से यह अपेक्षा न करेगी कि वह ऐसे तथ्य प्रकट करे जिन्हें प्रकट करना वह लोक हित के विरुद्ध समझता है।
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१. १९८४ के अधिनियम सं० २४ की धारा ४ द्वारा (५-४-१९८४ से) प्रतिस्थापित ।
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