राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम १९८०
धारा ९ :
सलाहकार बोर्ड का गठन :
(१) जब भी आवश्यकता हो, केंद्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक या अधिक सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी।
(२) ऐसा प्रत्येक बोर्ड ऐसे तीन व्यक्तियों से मिलकर गठित होगा जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या रह चुके हैं या नियुक्त किए जाने के लिए अर्हित हैं और ऐसे व्यक्ति समुचित सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।
(३) समुचित सरकार सलाहकार बोर्ड के सदस्यों में से एक ऐसे सदस्य को उक्त बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करेगी जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है और किसी संघ राज्यक्षेत्र के मामले में सलाहकार बोर्ड में किसी व्यक्ति की नियुक्ति, जो किसी ऐसे राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, सम्बन्धित राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से की जाएगी।
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