स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ३२ :
ऐसे अपराधों के लिए दण्ड जिनके लिए किसी दंड का उपबंध नहीं किया गया है :
जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबन्ध या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश का दी गई किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या प्राधिकार की किसी शर्त का, जिसके लिए इस अध्याय में पृथक रुप से किसी दंड का उपबन्ध नहीं किया गया है, उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा ।
#अध्याय ४ : अपराध और शास्तियां :
#Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Act 1985 in Hindi section 32.
#NDPS Act 1985 in hindi section 32.
INSTALL Android APP
* नोट (सूचना) : इस वेबसाइट पर सामग्री या जानकारी केवल शिक्षा या शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है, हालांकि इसे कहीं भी कानूनी कार्रवाई के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, और प्रकाशक या वेबसाइट मालिक इसमें किसी भी त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, अगर कोई त्रुटि मिलती है तो गलतियों को सही करने के प्रयास किए जाएंगे ।