स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ३२-क :
१.(इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण न होना :
दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का २) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु धारा ३३ के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन (धारा २७ से भिन्न) दिए गए, किसी दंडादेश का निलंबन या परिहार या लघुकरण नहीं किया जाएगा ।)
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१.१९८९ के अधिनियम सं.२ की धारा १० द्वारा अंत: स्थापित ।
#अध्याय ४ : अपराध और शास्तियां :
#Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Act 1985 in Hindi section 32A.
#NDPS Act 1985 in hindi section 32a.
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