स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ४८ :
अवैध रुप से की गई खेती की फसल को कुर्क करने की शक्ति :
कोई महानगर मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या कोई ऐसा मजिस्ट्रेट, जिसे राज्य सरकार १.(धारा ४२ के अधीन सशक्त राजपत्रित पंक्ति के किसी अधिकारी) द्वारा इस निमित्त विशेष रुप से सशक्त किया जाए, किसी ऐसे अफीम पोस्त, कैनेबिस के पौधे, या कोका के पौधे को, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसकी अवैध रुप से खेती की गई है, कुर्क करने का आदेश दे सकेगा और ऐसा करते समय ऐसा आदेश (जिसके अंतर्गत फसल को नष्ट करने का आदेश है) जो वह ठीक समझे, पारित कर सकेगा ।
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१. १९८९ के अधिनियम सं. २ की धारा १३ द्वारा अंत:स्थापित ।
#अध्याय ५ : प्रक्रिया :
#Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Act 1985 in Hindi section 48.
#NDPS Act 1985 in hindi section 48.
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