स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ४९ :
प्रवहण को रोकने और उसकी तलाशी लेने की शक्ति :
धारा ४२ के अधीन प्राधिकृत कोई अधिकारी, यदि उसके पास यह संदेह करने का कारण है कि किसी जीवजंतु या प्रवहण का उपयोग किसी ऐसी स्वापक ओषधि या मन:प्रभावी पदार्थ १.(अथवा नियंत्रित पदार्थों) के परिवहन के लिए किया गया है या किया जाने वाला है जिसके बारे में उसे यह संदेह है कि इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है तो वह किसी भी समय ऐसे जीवजंतु या प्रवहण को रोक सकेगा अथवा वायुयान की दशा में, उसे भूमि पर उतरने के लिए विवश कर सकेगा और -
क) प्रवहण की या उसके किसी भाग की छानबीन कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा;
ख) ऐसे जीवजंतु पर के या ऐसे प्रवहण में के किसी माल की परीक्षा कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा;
ग) यदि ऐसे जीवजंतु या प्रवहण को रोकना आवश्यक हो जाता है तो उस राकने के लिए सभी विधिपूर्ण साधनों का उपयोग कर सकेगा और जहां ऐसे साधन असफल रहते है वहां ऐसे जीवजंतु या प्रवहण पर गोली चलाई जा सकेगी ।
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१. २००१ के अधिनियम सं.९ की धारा २१ द्वारा अंत:स्थापित ।
#अध्याय ५ : प्रक्रिया :
#Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Act 1985 in Hindi section 49.
#NDPS Act 1985 in hindi section 49.
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