स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ५ :
केन्द्रीय सरकार के अधिकारी :
१) धारा ४ की उपधारा (३) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार, एक स्वापक आयुक्त नियुक्त करेगी और ऐसे अन्य अधिकारियों को भी, ऐसे पदाभिधानों से नियुक्त करेगी जो वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ठिक समझे ।
२) स्वापक आयुक्त या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से अफीम पोस्त की खेती और अफीम के उत्पादन के अधीक्षण से संबंधित सभी शक्तियों का प्रयोग और सभी कृत्यों का पालन करेगा तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन भी करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे सौपे जाएं ।
३) उपधारा (१) के अधीन नियुक्त अधिकारी, केन्द्रीय सरकार के, या यदि उस सरकार द्वारा ऐसा निदेश दिया जाए तो बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकरण या अधिकारी के भी साधारण नियंत्रण के अधीन होंगे ।
#अध्याय २ : प्राधिकरण और अधिकारी :
#Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Act 1985 in Hindi section 5.
#NDPS Act 1985 in hindi section 5.
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