स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ५७-क :
१.(अधिसूचित अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की संपत्ति के अभिग्रहण की रिपोर्ट :
जब कभी धारा ५३ के अधीन अधिसूचित कोई अधिकारी इस अधिनियम के अधीन कोई गिरफ्तारी या अभिग्रहण करता है और अध्याय ५-क के उपबंध ऐसी गिरफ्तारी या अभिग्रहण के मामले में संलिप्त किसी व्यक्ति को लागू होते है तो अधिकारी, गिरफ्तारी या अभिग्रहण के नब्बे दिन के भीतर, अधिकारिता वाले सक्षम प्राधिकारी को उस व्यक्ति की अवैध रुप से अर्जित संपत्तियों के बारे में एक रिपोर्ट देगा ।)
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१. २०१४ के अधिनियम सं. १६ की धारा १८ द्वारा अंत:स्थापित ।
#अध्याय ५ : प्रक्रिया :
#Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Act 1985 in Hindi section 57A.
#NDPS Act 1985 in hindi section 57a.
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