स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ६६ :
कुछ मामलों में दस्तावेजों के बारे में उपधारणा :
१) जहां कोई दस्तावेज -
एक) इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा पेश की जाती है या दी जाती है अथवा किसी व्यक्ति की अभिरक्षा या नियंत्रण में से अभिगृहीत की जाती है दोनों मामलों में; या
दो) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के, जिसका किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना अभिकथित है, अन्वेषण के अनुक्रम में भारत से बाहर किसी स्थान से (ऐसे प्राधिकरण या व्यक्ति द्वारा और ऐसी रीति से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, सम्यक् रुप से अधिप्रमाणित रुप में) प्राप्त की जानी है,.
और ऐसी दस्तावेज इस अधिनियम के अधीन किसी अभियोजन में उसके विरुद्ध या उसके और ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध जिसका उसके साथ संयुक्त रुप से विचारण किया जाता है, साक्ष्य में पेश की जाती है वहां न्यायालय -
क) जब तक प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है यह उपधारणा करेगा कि ऐसी दस्तावेज का, जिसका किसी विशिष्ट व्यक्ति के हस्तलेख में होना तात्पर्यित है या जिसके बारे में न्यायालय युक्तियुक्त रुप से यह धारणा करे कि वह किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वार हस्ताक्षरित किया गया था, हस्ताक्षर और प्रत्येक अन्य भाग उस व्यक्ति के हस्तलेख में है; तथा निष्पादित और अनुप्रमाणित दस्तावेज की दशा में यह कि वह व्यक्ति द्वारा निष्पादित या अनुप्रमाणित की गई थी जिसके द्वारा उसका इस प्रकार निष्पादित या अनुप्रमाणित किया जाना तात्पर्यित है;
ख) किसी दस्तावेज को, यदि ऐसी दस्तावेज साक्ष्य में अन्यथा ग्राह्य है, इस बात के होते हुए भी कि वह सम्यक् रुप से स्टांपित नहीं है, साक्ष्य में ग्रहण करेगा;
ग) खंड (एक) के अन्तर्गत आने वाले किसी मामलें में,जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है ऐसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु की सत्यता की भी उपधारणा करेगा ।
#अध्याय ५ : प्रक्रिया :
#Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Act 1985 in Hindi section 66.
#NDPS Act 1985 in hindi section 66.
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