स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ६८-घ :
सक्षम प्राधिकारी :
१) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, १.(किसी सीमाशुल्क आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त) या आय-कर आयुक्त या समतुल्य पंक्ति के केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य अधिकारी को इस अध्याय के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी ।
२) सक्षम प्राधिकारी ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों की बाबत अपने कृत्यों का पालन करेंगे जो केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, निर्दिष्ट करे ।
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१. २०१४ के अधिनियम सं.१६ की धारा २१ द्वारा प्रतिस्थापित ।
#अध्याय ५-क : अवैध रुप से अर्जित संपत्ति का समपहरण :
#Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Act 1985 in Hindi section 68D.
#NDPS Act 1985 in hindi section 68d.
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