स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ६८-ङ :
अवैध रुप से अर्जित सम्पत्ति की पहचान करना :
१.(१) धारा ५३ के अधीन सशक्त प्रत्येक अधिकारी और किसी पुलिस थाने का प्रत्येक भारसाधक अधिकारी, ऐसी इत्तिला की प्राप्ति पर यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको यह अध्याय लागू होता है, अवैध रुप से अर्जित कोई सम्पत्ति धारित करता है तो ऐसा करने के कारण लेखबद्ध करने के पश्चात्, उस सम्पत्ति का पता लगाने और उसकी पहचान करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करेगा ।)
२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट कार्रवाई के अंतर्गत किसी व्यक्ति, स्थान, सम्पत्ति, आस्ति, दस्तावेज, किसी बैंक या लोक वित्तीय संस्था में लेखा बहियों या किन्हीं अन्य सुसंगत विषयों की बाबत कोई जांच, अन्वेषण या सर्वेक्षण है ।
३) उपधारा (२) में निर्दिष्ट कोई जांच, अन्वेषण या सर्वेक्षण उपधारा (१) में उल्लिखित किसी अधिकारी द्वारा ऐसे निदेशों या मार्गदर्शन के अनुसार किया जाएगा जो सक्षम प्राधिकारी इस निमित्त दे या जारी करे ।
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१. २००१ के अधिनियम सं.९ की धारा ३४ द्वारा प्रतिस्थापित ।
#अध्याय ५-क : अवैध रुप से अर्जित संपत्ति का समपहरण :
#Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Act 1985 in Hindi section 68E.
#NDPS Act 1985 in hindi section 68e.
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