स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ६८-ङ :
कुछ अंतरणों का अकृत और शुन्य होना :
जहां धारा ६८-च की उपधारा (१) के अधीन कोई आदेश करने या धारा ६८-ज या धारा ६८-ठ के अधीन सूचना जारी करने के पश्चात् उक्त आदेश या सूचना में निर्दिष्ट किसी सम्पत्ति का अंतरण किसी भी ढंग से किया गया है, वहां ऐसे अंतरण पर, इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए ध्यान नहीं किया जाएगा और यदि उसके बाद ऐसी सम्पत्ति धारा ६८-झ के अधीन केन्द्रीय सरकार को समपऱ्हत हो जाती है तो ऐसी सम्पत्ति का अंतरण अकृत और शून्य समझा जाएगा ।
#अध्याय ५-क : अवैध रुप से अर्जित संपत्ति का समपहरण :
#Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Act 1985 in Hindi section 68M.
#NDPS Act 1985 in hindi section 68m.
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