स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ६८-थ :
अधिकारिता का वर्जन :
इस अध्याय के अधीन पारित कोई आदेश या की गई कोई घोषणा उसमें उपबंधित के सिवाय अपीलीय नहीं होगी और किसी भी सिविल न्यायालय को किसी ऐसे मामले के संबंध में, जिसे अपील अधिकरण या कोई सक्षम प्राधिकारी इस अध्याय द्वारा या उसके अधीन अवधारित करने के लिए सशक्त है, अधिकारिता नहीं होगी, और किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई व्यादेश इस अध्याय द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गर्स या की जाने वाली किसी कार्रवाई के बारे में मंजूर नहीं किया जाएगा ।
#अध्याय ५-क : अवैध रुप से अर्जित संपत्ति का समपहरण :
#Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Act 1985 in Hindi section 68Q.
#NDPS Act 1985 in hindi section 68q.
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