स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ६८-न :
कतिपय अधिकारियों का प्रशासक, सक्षम प्राधिकारी और अपील प्राधिकरण की सहायता करना :
इस अध्याय के अधीन किसी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए निमन्लिखित अधिकारी धारा ६८-छ के अदीन नियुक्त प्रशासक, सक्षम प्रधिकारी और अपील अधिकरर की सहायता करने के लिए सशक्त किए जाते है, और उनसे अपेक्षा की जाती है, अर्थात् :-
क) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के अधिकारी;
ख) सीमाशुल्क विभाग के अधिकारी;
ग) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विभाग के अधिकारी;
घ) आय-कर विभाग के अधिकारी;
ङ) विदेश मुद्रा विनियमन अधिनियम, १९७३ (१९७३ का ४६) के अधीन नियुक्त प्रवर्तन अधिकारी;
च) पुलिस के अधिकारी;
छ) स्वापक विभाग के अधिकारी;
ज) केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो के अधिकारी;
झ) राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारी;
ञ) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अन्य अधिकारी जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।
#अध्याय ५-क : अवैध रुप से अर्जित संपत्ति का समपहरण :
#Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Act 1985 in Hindi section 68T.
#NDPS Act 1985 in hindi section 68t.
INSTALL Android APP
* नोट (सूचना) : इस वेबसाइट पर सामग्री या जानकारी केवल शिक्षा या शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है, हालांकि इसे कहीं भी कानूनी कार्रवाई के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, और प्रकाशक या वेबसाइट मालिक इसमें किसी भी त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, अगर कोई त्रुटि मिलती है तो गलतियों को सही करने के प्रयास किए जाएंगे ।