स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ६८-भ :
सूचनाओं और आदेशों की तामील :
इस अध्याय के अधीन जारी की गर्स किसी सूचना या किए गए किसी आदेश की तामील निम्नलिखित रुप में की जाएगी :-
क) उस व्यक्ति को जिसके लिए सूचना या आदेश आशयित है या, उसके अभिकर्ता का सूचना या आदेश निविदत्त करके या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजकर;
ख) यदि सूचना या आदेश की तामील खंड (क) में उपबंधित रीति से नहीं की जा सकती है तो इस सम्पत्ति के, जिसके संबंध में सूचना जारी की गई है या आदेश किया गया है, सहजदृश्य स्थान पर या उस परिसर के, जिसमें वह व्यक्ति, जिसके लिए वह आशयित है, जिसके बारे में ज्ञात है कि वह अंतिम रुप से रहा है या कारबार किया है या लाभ के लिए व्यक्तिगत रुप से काम किया है, किसी सहजदृश्य भाग पर चिपका कर ।
#अध्याय ५-क : अवैध रुप से अर्जित संपत्ति का समपहरण :
#Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Act 1985 in Hindi section 68X.
#NDPS Act 1985 in hindi section 68x.
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