स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ७७ :
नियमों और अधिसूचनोओं को संसद् के समक्ष रखा जाना :
१.(केन्द्रीय सरकार द्वार इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और धारा २ के खंड (सात-क), खंड (ग्यारह), खंड (तेरह-क), धारा ३, धारा ७-क, धारा ९-क और धारा २७ के खंड (क) के अधीन निकाली गई प्रत्येक अधिसूचना या निकाला गया प्रत्येक आदेश बनाए या निकाले जाने के पश्चात्) यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उक्त सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रुप में ही प्रभावी होगी । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नही बनाया जाना चाहिए या वह अधिसूचना नही निकाली जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगी किन्तु उस नियम या अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नही पडेगा ।
------------
१. २००१ के अधिनियम सं.९ की धारा ४० द्वारा अंत:स्थापित ।
#अध्याय ६ : प्रक्रीर्ण :
#Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Act 1985 in Hindi section 77.
#NDPS Act 1985 in hindi section 77.
INSTALL Android APP
* नोट (सूचना) : इस वेबसाइट पर सामग्री या जानकारी केवल शिक्षा या शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है, हालांकि इसे कहीं भी कानूनी कार्रवाई के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, और प्रकाशक या वेबसाइट मालिक इसमें किसी भी त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, अगर कोई त्रुटि मिलती है तो गलतियों को सही करने के प्रयास किए जाएंगे ।