स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ७९ :
सीमाशुल्क अधिनियम, १९६२ का लागू होना :
स्वापक ओषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों के भारत में आयात, भारत से निर्यात और यानान्तरणों पर इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित सभी प्रतिषेध और निर्बन्धन सीमाशुल्क अधिनियम, १९६२ (१९६२ का ५२) द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित प्रतिषेध और निबंधन समझे जाएंगे और उस अधिनियम के उपबंध तद्नुसार लागू होंगे :
परन्तु जहां किसी बात का किया जाना उस अधिनियम के अधीन और इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध है वहां उस अधिनियम में या इस धारा में की गई कोई बात अपराधी को इस अधिनियम के अधीन दण्डित किए जाने से निवारित नहीं करेगी ।
#अध्याय ६ : प्रक्रीर्ण :
#Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Act 1985 in Hindi section 79.
#NDPS Act 1985 in hindi section 79.
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