स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ८३ :
कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति :
१) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनार्स उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :
परन्तु ऐसा कोई आदेश ऐसी तारीख से, जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं निकाला जाएगा ।
२) इस धारा के अधीन निकाला गया प्रत्येक आदेश, निकाले जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा ।
#अध्याय ६ : प्रक्रीर्ण :
#Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Act 1985 in Hindi section 83.
#NDPS Act 1985 in hindi section 83.
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