सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
आदेश १३ :
नियम ७ :
गृहीत दस्तावेजों को अभिलेख में सम्मिलित किया जाना और नामंजूर की गई दस्तावजों का लौटाया जाना :
१) हर ऐसी दस्तावजे जो साक्ष्य में ग्रहण कर ली गई है या जहां नियम ५ के अधीन मूल प्रति के स्थान में उसकी प्रति रखी गई है वहां उसकी प्रति वाद के अभिलेख का भाग होगी ।
२) दस्तावेजें जो साक्ष्य में ग्रहण नहीं किी गई है, अभिलेख का भाग नहीं होंगी और वे, यथास्थिति, उन व्यक्तियों को लौटा दी जाएंगी जिन्होंने उन्हें पेश किया था ।
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