सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
आदेश २० :
नियम ६-ख :
१.(निर्णयों की प्रतियां कब उपलब्ध कराई जाएंगी :
जहां निर्णय सुना दिया गया है वहां निर्णय की प्रतियां पक्षकारों को निर्णय के सुनाए जाने के ठीक पश्चात् अपील करने के लिए ऐसे प्रभारों के संदाय पर उपलब्ध कराई जाएंगी जो उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।)
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१. १९९९ के अधिनियम सं. ४६ की धारा २८ द्वारा (१-७-२००२ से ) नियम ६-क और ६-ख के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
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