सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
आदेश २१ :
नियम ६८ :
विक्रय का समय :
नियम ४३ के परन्तुक में वर्णित किस्म की सम्पत्ति की दशा में के सिवाय, इसके अधीन कोई भी विक्रय निर्णीत-ऋृणी की लिखित सहमति के बिना तब तक न होगा जब तक कि उस तारीख से जिसको उद्घोषणा की प्रति विक्रय का आदेश देने वाले न्यायाधीश के न्यास-सदन में लगाई गई है, गणना करके स्थावर सम्पत्ति की दशा में कम से कम १.(पन्द्रह दिन) का और जंगम सम्पत्ति की दशा में कम से कम २.(सात दिन) का अवसान न हो गया हो ।
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१. १९७६ के अधिनियम सं. १०४ की धारा ७२ द्वारा (१-२-१९७७ से) तीस दिन के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
२. १९७६ के अधिनियम सं. १०४ की धारा ७२ द्वारा (१-२-१९७७ से) पन्द्रह दिन के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
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