सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
आदेश २३ :
नियम २ :
परिसीमा विधि पर पहले वाद का प्रभाव नहीं पडेगा :
अन्तिम पूर्ववर्ती नियम के अधीन दी गई अनुज्ञा पर संस्थित किसी भी नए वाद में वादी परिसीमा विधि द्वारा उसी रीति से आबद्ध होगा मानो प्रथम वाद संस्थित नहीं किया गया हो ।
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