सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
आदेश २६ :
नियम ४-क :
१.(न्यायालय की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करने वाले किसी व्यक्ति की परीक्षा के लिए कमीशन :
इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, कोई न्यायालय किसी वाद में न्याय के हित में या मामले को शीघ्र निपटाने के लिए या किसी अन्य कारण से अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करने वाले किसी व्यक्ति की परिप्रश्न पर या अन्यथा परीक्षा के लिए कमीशन निकाल सकेगा और इस प्रकार अभिलिखित साक्ष्य को साक्ष्य में पढा जाएगा ।)
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१. १९९९ के अधिनियम सं. ४६ की धारा २९ द्वारा (१-७-२००२ से ) अन्त:स्थापित ।
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