सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
आदेश ३७ :
नियम ५ :
विनिमय-पत्र, आदि को न्यायालय के अधिकारी के पास जमा करने का आदेश देने की शक्ति :
इस आदेश के अधीन किसी भी कार्यवाही में न्यायालय आदेश दे सकेगा कि वह विनिमय-पत्र, हुण्डी या वचन-पत्र, जिस पर वाद आधारित है, न्यायालय के अधिकारी के पास तत्काल जमा कर दिया जाए और यह अतिरिक्त आदेश दे सकेगा कि सभी कार्यवाहियां तब तक के लिए रोक दी जाएं जब तक वादी उनके खर्चों के लिए प्रतिभूति न दे दे ।
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