सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
आदेश ३ :
नियम ३ :
मान्यताप्राप्त अभिकर्ता पर आदेशिका की तामील :
१) जब तक न्यायालय अन्यथा निदिष्ट नहीं करता, किसी पक्षकार के मान्यताप्राप्त अभिकर्ता पर तामील की गई आदेशिकाएं वैसे ही प्रभावी होंगी मानो उनकी तामील स्वयं पक्षकार पर की गई हो ।
२) जो उपबन्ध वाद के किसी पक्षकार पर आदेशिका की तामील के लिए हैं वे उसके मान्यताप्राप्त अभिकर्ता पर आदेशिका की तामील को लागू होंगे ।
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