सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
आदेश ४१ :
नियम १७ :
अपीलार्थी के व्यतिक्रम के लिए अपील का खारिज किया जाना :
१) जहां नियत दिन को या किसी अन्य दिन को, जिसके लिए सुनवाई स्थगित की गई है, अपीलार्थी अपील की सुनवाई के लिए पुकार होने पर उपसंजात नहीं होता है वहां न्यायालय आदेश कर सकेगा कि अपील खारिज की जाए ।
१.(स्पष्टीकरण :
इस उपनियम की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह न्यायालय को गुणागुण के आधार पर अपील खारिज करने के लिए सशक्त करती है ।)
२) अपील की एकपक्षीय सुनवाई - जहां अपीलार्थी उपसंजात हो और प्रत्यर्थी उपसंजात न हो वहां अपील एकपक्षीय सुनीं जाएगी ।
२.(***)
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१. १९७६ के अधिनियम सं. १०४ की धारा ८७ द्वारा (१-२-१९७७ से) अन्त:स्थापित ।
२. १९९९ के अधिनियम सं. ४६ की धारा ३१ द्वारा (१-७-२००२ से ) नियम १८ का लोप किया गया ।
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