सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
आदेश ४१ :
नियम १९ :
व्यतिक्रम के लिए खारिज की गई अपील को पुन: ग्रहण करना :
जहां अपील नियम ११ के उपनियम (२) या नियम १७ १.(***) के अधीन खारिज की जाती है वहां अपीलार्थी अपील न्यायालय में अपील के पुन: ग्रहण किए जाने के लिए आवेदन कर सकेगा और जहां यह साबित कर दिया जाता है कि वह अपील की सुनवाई के लिए पुकार होने पर उपसंजात होने से या ऐसी अपेक्षित राशि निक्षिप्त करने से किसी पर्याप्त हेतुक से निवारित हो गया था वहां न्यायालय खर्चें सम्बन्धी या अन्यथा ऐसे निबन्धनों पर जो वह ठीक समझे, अपील को पुन: ग्रहण करेगा ।
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१. १९९९ के अधिनियम सं. ४६ की धारा ३१ द्वारा (१-७-२००२ से ) या नियम १८ शब्दों का लोप किया गया ।
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