सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
आदेश ४५ :
नियम १२ :
निक्षेप की बाकी की वापसी :
जब यथापूर्वोक्त के सिवाय अभिलेख की प्रति १.(उच्चतम न्यायालय) को पारेषित कर दी गई है तब अपीलार्थी नियम ७ के अधीन उसके द्वारा निक्षेप की गई रकम की बाकी को, यदि कोई हो, वापस ले सकेगा ।
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१. विधि अनूकूलन आदेश, १९५० द्वारा हिज मैजेस्टी इन काउन्सिल के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
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