सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
आदेश ४५ :
नियम १५ :
उच्चतम न्यायालय के आदेशों को प्रवृत्त कराने की प्रक्रिया :
१) जो कोई १.(उच्चतम न्यायालय) की २.(किसी डिक्री या आदेश) का निष्पादन कराना चाहता है वह उस डिक्री की जो अपील में पारित की गई थी या उस आदेश की जो अपील में किया गया था, और जिसका निष्पादन चाहा गया है, प्रमाणित प्रति के सहित अर्जी द्वारा उस न्यायालय से आवेदन करेगा जिसकी अपील १.(उच्चतम न्यायालय) में की गई थी ।
२) ऐसा न्यायालय १.(उच्चतम न्यायालय) की ३.(डिक्री या आदेश) को उस न्यायालय को पारेषित करेगा जिसमें वह पहली डिक्री जिसकी अपील की गई है, पारित की थी या ऐसे अन्य न्यायालय को पारेषित करेगा जो १.(उच्चतम न्यायालय) ऐसी ३.(डिक्री या आदेश) द्वारा निदिष्ट करे और (दोनों पक्षकारों में से किसी भी पक्षकार के आवेदन पर) ऐसे निदेश देगा जो उसके निष्पादन के लिए अपेक्षित हों, और वह न्यायालय जिसे उक्त ३.(डिक्री या आदेश) ऐसे पारेषित किया गया है ; तद्नुसार उसका निष्पादन उस रीति से और उन उपबन्धों के अनुसार करेगा जो उसकी अपनी मूल डिक्रीयों के निष्पादन को लागू होते हैं ।
४.(***)
५.(४)६.(जब तक कि उच्चतम न्यायालय अन्यथा निदेश न दे उस न्यायालय की कोई भी डिक्री या आदेश) इस आधार पर अप्रवर्तनीय न होगा कि किसी मृत विरोधी पक्षकार या मृत प्रत्यर्थी के विधिक प्रतिनिधि पर किसी एसे मामले में जिसमें ऐसा विरोधी पक्षकार या प्रत्यर्थी सुनवाई के समय उस न्यायालय में जिसकी डिक्री परिवादित है या उस न्यायालय की डिकी की पश्चात्वर्ती किन्हीं भी कार्यवाहियों में उपसंजात नहीं हुआ था, किसी सूचना की तामील नहीं की गई थी या उसे ऐसी सूचना नहीं दी गई किन्तु ऐसे आदेश का वहीं बल और प्रभाव होगा मानो वह आदेश मृत्यु होने से पूर्व दिया गया हो ।)
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१. विधि अनूकूलन आदेश, १९५० द्वारा हिज मैजेस्टी इन काउन्सिल के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
२. विधि अनूकूलन आदेश, १९५० द्वारा किसी आदेश के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
३. विधि अनूकूलन आदेश, १९५० द्वारा हिज मैजेस्टी इन काउन्सिल के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
४. विधि अनूकूलन आदेश, १९५० द्वारा किसी आदेश के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
५. १९२० के अधिनियम सं. २६ की धारा ५ द्वारा अन्त:स्थापित ।
६. विधि अनूकूलन आदेश, १९५० द्वारा जब तक कि हिज मैजेस्टी इन काउन्सिल अन्यथा निदेश न दे, हिज मैजेस्टी इन काउन्सिल का कोई आदेश के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
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